
धारा 144 के संबंध में जारी किए गए हैं दिशा निर्देश।
ग्वालियर:- कोरोना महामारी से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश धारा 144 के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी समस्त थाना प्रभारी जिला ग्वालियर अपने अपने क्षेत्र की मोनीटरिंग करेंगे और नगर निगम द्वारा संचालित केमरो के साथ साथ दुकानदारों एवं गली मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की चैकिंग करा कर दुरस्त कराएं।
बैंकों में प्रवेश करने से पहले एक बार मास्क हटाकर कैमरे के सामने पेश करने के बाद मास्क पहनने के बाद अन्दर जाने दें।
CATEGORIES Uncategorized