परिवहन विभाग ने दी ट्रांसपोर्टरों को राहत।

परिवहन विभाग ने दी ट्रांसपोर्टरों को राहत।

ग्वालियर:- मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं कि, कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा है, स्थिति को देखते हुए मोटरयान कराधान अधिनियम के नियम 7(के,ख) में संशोधन किया गया है। अब अप्रैल 2020, मई 2020, जून 2020 का मासिक कर एवं  अप्रैल-जून का त्रेमासिक कर जमा करने की तारीख तिथि जून 2020 कर दी है।

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