कोरोना संक्रमणों की संख्या निरंतर बढ़ने के बाद निषेधाज्ञा ‘’कर्फ्यू’ आदेश दिनांक 12 मई रात्रि 12 बजे तक।

कोरोना संक्रमणों की संख्या निरंतर बढ़ने के बाद निषेधाज्ञा ‘’कर्फ्यू’ आदेश दिनांक 12 मई रात्रि 12 बजे तक।

बुरहानपुर:-  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमा में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश की अवधि बढ़ा दी है। पूर्व में जिले में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमाक्षेत्र, ग्राम एमागिर्द तथा मोहम्मदपुरा ग्रामीण क्षेत्र में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश दिनांक 10/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक जारी रहेगा पारित है।
चूंकि वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 17 मई, 2020 तक के लिए बढाई गई है तथा बुरहानपुर शहर में कोविड-19 कोरोना संक्रमणों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अतः उपरोक्त ‘‘कर्फ्यू‘‘ आदेश की अवधि दिनांक 10/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे से 12/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक की जाती है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जायेगा।

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