
धारा 144 के वर्णित आदेशों में जोड़ा, थोक मेडिकल बंद का आदेश।
ग्वालियर:- कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के चलते पूरे ग्वालियर में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण समय समय पर जिले की समीक्षा करने के बाद जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 के संबंध में निर्देश जारी कर बताया गया है कि क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा।
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