तीन खनिज पट्टेधारियों के पट्टे निरस्त, 11 बकायादारों से वसूली के लिए आर आर सी जारी!
ग्वालियर :- पत्थर क्रेशर आधारित खनिज पट्टे की डेडरेंट राशि ब्याज सहित जमा न करना तीन खनिज पट्टेधारियों को भारी पड़ा है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने इनके उत्खनन पट्टे निरस्त कर दिए हैं। खनिज अधिकारी प्रदीप भूरिया ने बताया कि डेडरेंट की राशि जमा न करने पर बालाजीपुरम गुड़ा गुड़ी का नाका निवासी धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर को डबरा तहसील के ग्राम लदेरा में शासकीय भूमि पर दिया गया उत्खनन पट्टा निरस्त कर दिया गया है। इसी प्रकार शारदा विहार सिटी सेंटर निवासी अक्षत शर्मा को डबरा तहसील के ग्राम आरुषी में दिया गया शासकीय भूमि का उत्खनन पट्टा एवं बड़ी मढैया केदारपुर निवासी सतेन्द्र सिंह गुर्जर को डबरा तहसील के ग्राम लदेरा में दिया गया पट्टा निरस्त किया गया है।
समय पर डेडरेंट की राशि जमा न करने पर इन तीनों पट्टेधारियों को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। कारण बताओ नोटिस का जवाब समय-सीमा में प्रस्तुत न करने एवं अनुबंध शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर इन सभी के खनिज पट्टे कलेक्टर श्रीमती चौहान द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम एवं प्रावधानों के अनुसार निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं जिले के 11 खनिज उत्खनन पट्टेधारियों से बकाया राशि वसूलने के लिये आरआरसी जारी की गई हैं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर यह आरआरसी जारी हुई हैं।
जिला खनिज अधिकारी प्रदीप भूरिया ने बताया कि सतीशचंद जैन से लगभग 31 लाख, धमेन्द्र गुर्जर से 10 लाख 36 हजार, जितेन्द्र शुक्ला से लगभग 8 लाख 87 हजार, भूरे सिंह यादव से 7 लाख 80 हजार, बंशीवाला स्टोन क्रेशर से लगभग 18 लाख 29 हजार, अरविंद सिंह गुर्जर से लगभग 9 लाख 66 हजार, सतेन्द्र सिंह से लगभग 13 लाख, मधु जैन से 44 लाख 34 हजार, शिमलाबाई से लगभग 22 लाख 40 हजार, राजेश स्टोन से लगभग 9 लाख 22 हजार एवं बीएस ग्रेनाइट से लगभग 14 लाख 21 हजार रूपए वसूलने के लिये अलग-अलग आरआरसी आदेश जारी किए गए हैं।