एक दर्जन खाद्य फर्मो के लाइसेंस निरस्त, न्यायलय द्वारा अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने पर!
ग्वालियर:- न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना जमा न करना खाद्य पदार्थों की 12 फर्मों को भारी पड़ा है, इन फर्मों के खाद्य लायसेंस व पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यह कार्यवाही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एस के शर्मा ने बताया कि न्यायालय द्वारा फर्म शिवम डेयरी गोल पहाड़िया पर तीन लाख, जय मॉ शीतला डेयरी अलकापुरी चौराहा पर एक लाख रूपये, शाकिर बूरा भण्डार एबी रोड पंचवटी कालोनी बहोडापुर पर 80 हजार रूपये, शीतला डेयरी आर आर टॉवर जनकताल बहोडापुर पर एक लाख रूपये, कुन्जे बाबा डेयरी सिंधिया नगर पर एक लाख रूपये, अमित प्रोवीजन एवं मिल्क पार्लर हरी टी स्टॉल ओल्ड गाडी अड्डा रोड डबरा पर दो लाख रूपये, महावीर स्वीट्स व नमकीन मयूर मार्केट पर तीन लाख रूपये, शिवधन डेयरी कोटेश्वर तिराहा पर दो लाख रूपये, अचलेश्वर डेयरी सनातन धर्म मंदिर रोड पर एक लाख रूपये, शिव डेयरी गेडे वाली सडक एक लाख पचास हजार रूपये व एफ एण्ड सी बेकर्स आशियाना कॉम्पलेक्स फूलबाग पर तीस हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया था। इन सभी फर्मों द्वारा जुर्माने की राशि जमा न करने पर इनके फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन आगामी आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि में इन फर्मों को अपना खाद्य कारोबार पूर्णतः बंद रखना होगा।