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दुकाने होंगी निरस्त, नए आवेदकों को होंगी आवनंटित!

दुकाने होंगी निरस्त, नए आवेदकों को होंगी आवनंटित!

ग्वालियर:- श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले में जिन दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई हैं, निर्धारित राशि जमा न करने एवं दुकानें प्रारंभ न करने वाले दुकानदारों को 6 जनवरी तक अनिवार्यत: निर्धारित राशि जमा कर दुकानें प्रारंभ करना होंगीं। ऐसा न करने वाले दुकानदारों की दुकानें निरस्त कर वरीयता सूची के आधार पर दुकानों के इच्छुक आवेदन कर्ताओं को दुकानें आवंटित की जायेंगीं।  साथ ही मेले में स्थापित दुकानदारों को भी दिनांक 6 जनवरी 2025 तक मेला कार्यालय में पैसे जमा कर विद्युत कनेक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। 6 जनवरी तक जिन दुकानदारों द्वारा विद्युत कनेक्शन प्राप्त नहीं किया जायेगा, उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

मेला सचिव  टी आर रावत ने बताया कि ग्वालियर व्यापार मेले में ऐसे दुकानदार जिन्हें दुकानें आवंटित की गई हैं लेकिन उनके द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा न करने एवं दुकान प्रारंभ न करने वाले दुकानदारों को 6 जनवरी तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इसके पश्चात ऐसे आवेदक जिन्होंने दुकान आवंटन हेतु मेला प्राधिकरण में आवेदन किया है उन्हें वरीयता के आधार पर दुकान आवंटित की जायेगी। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी के पश्चात वरीयता के आधार पर आवेदक को रिक्त दुकानों में से स्वेच्छानुसार दुकान चिन्हित कर आवंटन की कार्यवाही मेला प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।
मेला सचिव ने बताया कि मेले में हाथ ठेला एवं फड़ संचालकों के लिये हॉकर्स जोन तैयार किए गए हैं। ठेला संचालक एवं फड़ लगाने वाले दुकानदार हॉकर्स जोन में ही अपना व्यवसाय करें। हॉकर्स जोन के अतिरिक्त हाथ ठेला एवं फड संचालन करना पूर्णत: प्रतिबंधित है। मेले में निर्वाध आगमन एवं एम्बूलेंस और फायर ब्रिगेड के आगमन को आसान बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।

संभागीय आयुक्त  मनोज खत्री ग्वालियर  मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने हाथ ठेला एवं फड संचालकों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा कर मेला प्राधिकरण द्वारा बनाए गए हॉकर्स जोन में व्यवसाय करने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले सैलानियों की सुविधा एवं मेले की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिये सभी ठेला संचालक एवं फड़ संचालक निर्धारित हॉकर्स जोन में ही अपना व्यवसाय करें। ताकि मेले में आने वाले सैलानियों को किसी प्रकार की समस्या न हो और वे मेले का आनंद ले सकें।

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