a
Copyright Hindustan Media Diary
निजी नर्सिंग होम की मनमानी पर लगेगी रोक, प्रदर्शित करनी होगी रेट लिस्ट:- आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-वार्ड स्वास्थ्य अधिकारी निलंबित, 3 को कारण बताओ नोटिस!-"तानसेन संगीत समारोह" 15 से 19 दिसम्बर तक!-मुख्यमंत्री की यात्रा निवेश का नया युग शुरू करेगी :- उपमुख्यमंत्री-IAS एवं IPS आधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी!-कलेक्टर ने रासुका लगाकर तीन महीने के लिए जेल भेजनें के आदेश!-जर्मन की कम्पनी करेगी मध्यप्रदेश में 100करोड़ का निवेश, सेकड़ो युवाओं को मिलेगा रोजगार!-अपने पूर्व आदेश को निरस्त कर किया नयसंचालनालय स्वास्थ सेवाएं ने!-17 किसानों पर अर्थदण्ड, कलेक्टर के निर्देश के बाद भी जलाई पराली!-मंत्रालय में शासकीय सेवकों के तबादले, देखें सूची?
Homeअंचलग्वालियरकलेक्टर ने रासुका लगाकर तीन महीने के लिए जेल भेजनें के आदेश!

कलेक्टर ने रासुका लगाकर तीन महीने के लिए जेल भेजनें के आदेश!

कलेक्टर ने रासुका लगाकर तीन महीने के लिए जेल भेजनें के आदेश!

ग्वालियर :-संगीन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शिवांग भार्गव पर रासुका लगाकर निरोधादेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 (2) के तहत यह यह निरोधादेश जारी किया है। इस आदेश के माध्यम से जिले के ग्राम डडूमर निवासी, हाल निवास कोटेश्वर कॉलोनी बहोड़ापुर शिवांग भार्गव पुत्र मनीष भार्गव को तीन माह की अवधि के लिये केन्द्रीय जेल रीवा में निरूद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदतन अपराधी शिवांग भार्गव के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही उसने बीते दिनों आनंदनगर-बहोड़ापुर के घनी आबादी क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर किया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ था। जिससे आम जन में भय उत्पन्न हुआ था। इससे कानून व्यवस्था और शहर की लोक शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति बनी थी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर शिवांग भार्गव के खिलाफ कड़े कदम उठाने पड़े!

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment