निगमायुक्त, महापौर, मेयर इन काउंसिल एवं निगम के वित्तीय अधिकार में वृद्धि।
भोपाल:- मध्यप्रदेश शासन विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं कि नगर निगम आयुक्त एवं महापौर सहित मेयर इन काउंसिल और निगम को कितनी राशि खर्च करने की वित्तीय अधिकार होगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि महापौर, नगर निगम आयुक्त, मेयर इन काउंसिल और नगर निगम की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की गई है। नगर निगम आयुक्त को अब 5 लाख से अधिक आबादी के नगर में 5 करोड़ रूपये तक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में एक करोड़ रूपये तक की वित्तीय शक्तियां होंगी। महापौर को 5 लाख से अधिक आबादी के नगर में 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में एक करोड़ से 5 करोड़ रूपये तक की वित्तीय शक्तियां होंगी।
वहीं मेयर इन काउंसिल को 5 लाख से अधिक आबादी के नगर में 10 करोड़ से 20 करोड़ रूपये तक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपये तक के तथा निगम को 5 लाख से अधिक आबादी के शहर में 20 करोड़ रूपये से अधिक और 5 लाख तक की आबादी के नगर में 10 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं।