क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्यवाही, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री कार्यालय की छवि धूमिल करने वालों पर एफआईआर दर्ज।
ग्वालियर:- कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय की छवि धूमिल करने वालों पर ग्वालियर के क्राइम ब्रांच पुलिस थाने में भारतीय दण्ड विधान की धारा-420 व 469 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। एडवोकेट पंकज पालीवाल कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर द्वारा क्राइम ब्रांच थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित में आवेदन दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने बताया कि एडवोकेट श्री पालीवाल द्वारा प्रस्तुत लिखित आवेदन में उल्लेख किया गया था कि लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ बसंत विहार कॉलोनी लश्कर ग्वालियर नामक संस्था के लेटर पैड पर ज्ञानेन्द्र अवस्थी के हस्ताक्षरित कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया है। इस दस्तावेज के माध्यम से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश एवं मुख्यमंत्री कार्यालय की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री चंदेल ने बताया कि इस लिखित आवेदन के आधार पर क्राइम ब्रांच थाने में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम ने तत्काल बसंत विहार जाकर विवेचना शुरू की। उन्होंने बताया कि बसंत विहार के चारों सेक्टर में लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ नाम की कोई संस्था नहीं पाई गई। साथ ही ज्ञानेन्द्र अवस्थी नाम के व्यक्ति का भी कोई पता नहीं चला है। पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम द्वारा आगे की कार्यवाही जारी है।