मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित दो उप यंत्री सेवा से बर्खास्त, कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर विभागीय जांच।
भोपाल:- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि अनूपपुर जिले की नवगठित परिषद डोला, डूमरकछार, वनगवां और शहडोल जिले की नगर परिषद बकहो में नियम विरूद्ध कर्मचारियों के संविलियन करने की विभागीय जांच के बाद विकास चन्द्र मिश्रा तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संदीप सिंह उरैती तत्कालीन उप यंत्री और अजीत रावत तत्कालीन उप यंत्री को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही आर्थिक क्षति की राशि की वसूली के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
जयदीप तत्कालीन मुख्य पालिका अधिकारी और राकेश तिवारी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध भी विभागीय जांच के बाद दीर्घ शास्ति का निर्णय लिया गया है। इनका प्रकरण परामर्श के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है।
तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और तत्कालीन उप यंत्री के कार्यों से निकायों को हुई आर्थिक क्षति की कुल राशि 2 करोड़ 55 लाख में से अनुपातिक राशि की वसूली की जायेगी। साथ ही उप यंत्री श्री रावत से भी आर्थिक क्षति की कुल राशि 65 लाख में से अनुपातिक राशि की वसूली की जायेगी।