मेला प्राधिकरण को नोटिस, दुकानदारों और संस्थाओं पर 6 लाख 55 हजार का जुर्माना।
ग्वालियर:- ग्वालियर नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला की बाहरी दीवार पर बिना अनुमति के शोरूम संचालकों द्वारा दीवार लेखन एवं फ्लेक्स इत्यादि के माध्यम से अवैध रूप से विज्ञापन करने के चलते मेला सचिव को 6 लाख 55 हजार रूपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन संदीप शर्मा ने जानकारी बताया कि नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त आर के श्रीवास्तव एवं उपायुक्त सुनील चौहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिए निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में ग्वालियर व्यापार मेला की बाहरी दीवार एवं सूर्य नमस्कार चौराहा, व मृगनैनी गार्डन तिराहा पर बिना अनुमति के आईआईटी, जेईई, नीट फाउंडेशन नारायणा पर 2 लाख 15 हजार, यूनियन बैंक इंडिया पर 60 हजार, किया ऑटोमोबाइल्स पर 1 लाख 20 हजार, रॉयल हुंडई पर 1 लाख 60 हजार, एवं मधु इलेक्ट्रॉनिक्स पर 1 लाख रुपए सहित मेला सचिव को कुल छह लाख 55 हजार का नोटिस जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के चलते संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि 07 दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा करें नहीं तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।