आर्थिक अनियमितता बरतने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश।
भोपाल:- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के विदिशा वृत् के अंतर्गत शमशाबाद वितरण केन्द्र में कार्यरत बाह्यस्रोत कर्मचारी अरविंद राजपूत द्वारा कृषि पंप कनेक्शन की राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं करते हुए राशि का गबन करना प्राथमिक जांच में सही पाया गया है। कंपनी द्वारा आर्थिक अनियमितता के इस आरोप में राजपूत के विरूद्ध थाना शमशाबाद विदिशा में एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की गई है। विदिशा वृत्त के शमशाबाद वितरण केन्द्र में कार्यरत बाह्यस्रोत कर्मचारी को, ग्राम हरिपुर शील खेड़ा में कृषि पंप कनेक्शन में विद्युत का उपयोग करने पर बिल की राशि ग्रामीणों द्वारा एकत्रित करके विद्युत कंपनी के खाते में जमा करने के लिए दी गई। यह राशि कंपनी के खाते में जमा न करते हुए राजपूत ने रख ली। इस संबंध में ग्राम हरिपुर शील खेड़ा में 11 जनवरी को चेकिंग के दौरान ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने पर प्रकरण में जांच के दौरान राजस्व राशि का गबन होना पाए जाने पर श्री राजपूत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 406 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने सचेत किया है कि अनफेयर तरीके से काम करने वाले कार्मिकों और आर्थिक अनियमितता एवं उपभोक्ता सेवाओं को लेकर कोताही बरतने वाले कार्मिकों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि कंपनी में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टोलरेंस की नीति है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आर्थिक अनियमितताओं और सेवाओं में लापरवाही के मामलों में सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।