निलंबित शस्त्र लाइसेंस किए बहाल।
ग्वालियर:- त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दौरान लोक शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु शस्त्र लायसेंस निलंबित कर लायसेंस धारियों को अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा करने के आदेश पारित किए गए थे। त्यौहारों एवं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर उक्त आदेश की अवधि 16 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। अपर जिला मजिस्ट्रेट इच्छित गढ़पाले ने आदेश जारी कर निलंबित समस्त आर्म्स लायसेंस धारियों के आर्म्स लायसेंस तत्काल बहाल करने के आदेश जारी किए हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट इच्छित गढ़पाले ने आदेश में पुलिस अधीक्षक से कहा है कि समस्त लायसेंस धारियों के लायसेंस जो थानों में जमा हैं उन्हें विधिवत वापस करने की कार्रवाई की जाए। ऐसे लायसेंस जिसके आर्म्स लायसेंस किसी अपराध के पंजीयन होने अथवा अन्य कारणों से पृथक पृथक आदेशों से निलंबित किए गए हैं वह पूर्ववत निलंबित रहेंगे।