महापौर एवं पार्षदों को शपथ दिलाने के लिए कलेक्टर अधिकृत:- राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल:- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियो को उनके जिले के नगर पालिक निगम के निर्वाचित महापौर और पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को महापौर एवं पार्षदों के प्रथम सम्मिलन में प्रावधान अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम में नगर पालिक निगम के महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ पर हस्ताक्षर करना होगा।