शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं मारपीट करने पर एफआईआर दर्ज।
भोपाल:- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना वृत्त के अंबाह संभाग के ग्राम लेपा में शासकीय कार्य के दौरान बिजली कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी से अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करने के आरोप में आरोपी पर एफ.आई.दर्ज. कराई गई है।
काबिले गौर है कि कंपनी के मुरैना वृत्त के अंबाह संभाग अंतर्गत खडियार वितरण केन्द्र में सहायक प्रबंधक नीरज लुनिया, लाईन हेल्पर वीरेन्द्र कुशवाह, संतोष कुमार प्रजापति और संदीप जाटव द्वारा शासकीय कार्य किया जा रहा था। इस दौरान ग्राम लेपा निवासी वीरेन्द्र तोमर पुत्र करू तोमर एवं टिल्लू तोमर द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही बिजली कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, जातिसूचक गालियां एवं मारपीट की गई। कंपनी द्वारा घटना के तुरंत बाद सिहोनिया थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारी/कर्मचारी से मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। थाना सिहोनिया द्वारा आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 353, 332, 323, 294, 506, 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) एवं 3(2)(Va) में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।