बस और टैक्सियों में पेनिक बटन अनिवार्य:- प्रमुख सचिव परिवहन
भोपाल:- प्रमुख सचिव परिवहन फैज अहमद किदवई ने बताया कि महिला यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेवा वाहन बस, टैक्सी आदि परिवहन साधनों में एक अगस्त, 2022 तक व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस तथा आपातकालीन बटन (पेनिक बटन) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। श्री किदवई ने बताया कि 31 दिसम्बर, 2018 से पूर्व के पंजीकृत समस्त लोक सेवा वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस तथा पेनिक बटन लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि वाहनों में ट्रेकिंग डिवाइस लगाने के लिए संस्थाओं के पंजीयन की कार्रवाई की जा रही है। पंजीकृत संस्थाओं की सूचना समय समय पर जारी की जायेगी। व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस के लिए परिवहन कार्यालय भोपाल में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। यह कंट्रोल रूम सभी लोक सेवा वाहनों की रियल टाइम ट्रेकिंग करेगा।