11 जून से लिए जाएंगे नगरीय निकाय निर्वाचन के निर्देशन पत्र।
भोपाल:- राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए 11 जून से नाम निर्देशन पत्र लिए जायेंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन- पत्र लेने की सभी तैयारियां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर ली गई है। निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण की सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य 11 जून को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा।
प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। निर्वाचन 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें नगर पालिक निगम 16, नगर परिषद 76 और 255 नगर परिषद् हैं। आयोग द्वारा 347 नगरीय निकायों के पार्षद और 16 नगर पालिक निगमों के महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जा रहा है। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। महापौर पद के लिए 20 हजार, नगर पालिक निगम के पार्षद के लिए 5 हजार,नगरपालिका परिषद् के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रूपये की निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी। साथ ही अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकार्ड, आस्तियों,दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा होगी। नगरीय निकाय निर्वाचन में ”नोटा” (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प उपलब्ध होगा। रिटर्निग आफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। नगरीय निकायों के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन (Online) की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।