कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश, देखें क्या है आदेश?
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज आदेश जारी कर दिए हैं कि मध्यप्रदेश में त्रि स्तरीय पंचायत निर्वाचन के आदेश जारी होने पर आचार संहिता लागू हो गई है। इसलिए शान्ति पूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने हेतु धारा 144 के तहत अस्त्र/ शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं। उक्त आदेश निर्वाचन क्षेत्र एवं उससे लगे 100 मीटर परिधि में लागू होंगे। साथ ही शस्त्र जमा करने की तिथि बढ़ाकर 07 जून तक की गई है।