धारा 144 के तहत कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, देखें क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त।
ग्वालियर:- कोरोनावायरस के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आज एडिशनल मजिस्ट्रेट ग्वालियर ने ग्रह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी परिपत्र के परिपालन में धारा 144 के तहत निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिले में क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा।