जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस सहित शिक्षक निलंबित।
भिण्ड:- कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड हर भुवन सिंह तोमर को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता बरतने के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस के अन्दर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने नोटिस में कहा है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित भिण्ड जिले का हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी अर्द्ध वार्षिक परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से वार/ लीक हो जाने संबंधी तथ्य संज्ञान में आया है, जिससे जिले की छवि धूमिल हुई है। जबकि ज्ञात हो कि परीक्षा संबंधी सामग्री गोपनीय होती है तथा इसकी सुरक्षा एवं निगरानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा परीक्षा संबंधी कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जो कि अत्यंत ही आपत्तिजनक है। आपका उक्त कृत्य म.प्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपनियम 1.2.3 का स्पष्ट उल्लंघन होकर एक लोक सेवक के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता के साथ-साथ आपकी कर्तव्य विमुखता का परिचायक है। अतः इस संबंध में अपना जबाव नोटिस प्राप्ति से 02 दिवस के अंदर समक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड हर भुवन सिंह तोमर ने परीक्षा जैसे अतिमहत्वपूर्ण गोपनीय कार्य की गोपनीयता भंग करने पर शा.उ.मा.वि. फूफ के मा.शि. कमलेश श्रीवास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड भिण्ड मुख्यालय नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार मूलभूत नियम 53 (क) के जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
ज्ञात हो कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार अनुसार कस्वा फूफ में कक्षा 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2021 विषय गणित का प्रश्नपत्र होने का दिनांक 04.12.2021 से एक दिवस पूर्व 03.12.2021 को ही सोशल मीडिया के माध्यम से लीक हुआ, जिसकी शिकायत छात्र-छात्राओं द्वारा पुलिस थाना फूफ में भी दर्ज कराई गई। चूंकि उक्त विद्यालय के परीक्षा कक्ष प्रभारी कमलेश श्रीवास, मा.शि., उ.मा.वि.फूफ है, वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त प्रश्नपत्र आपके संरंक्षण में ही रहते है साथ ही ऋषि श्रीवास पुत्र श्री कमलेश श्रीवास, छात्र छात्राओं को बिना अनुमति के ट्यूशन पढ़ाते है, के द्वारा ही उक्त पेपर सोशल मीडिया पर अपलोड कर लीक किया गया है, जिसका एडमिन भी श्री ऋषि श्रीवास है कमलेश श्रीवास, मा.शि. के द्वारा परीक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण गोपनीय कार्य की गोपनीयता भंग कर परीक्षा अधिनियम 1937 के उपनियमों का उल्लंघन किया गया है। आपका उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियम-1965 उपनियम 1, 2, 3 के तहत कदाचार की श्रेणी में होकर दण्डनीय है।