पंचायत आम निर्वाचन, सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित।
ग्वालियर:- जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के चारों जनपद पंचायत क्षेत्र मुरार, भितरवार, घाटीगांव एवं डबरा क्षेत्र के सभी शस्त्र लायसेंस धारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस आशय का आदेश जारी किया है। इस आदेश के जरिए सभी शस्त्र लायसेंस धारियों को 10 दिसम्बर 2021 तक अपने शस्त्र अनिवार्य रूप से संबंधित पुलिस थानों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत निर्वाचन के दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने आदेश में स्पष्ट किया है कि समयावधि के भीतर शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लायसेंस धारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी।
अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपति गण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिए तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा। किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।
ज्ञात हो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ग्वालियर जिले की चारों जनपद पंचायतों अर्थात मुरार, भितरवार, घाटीगांव तथा डबरा क्षेत्र में प्रथम चरण में 13 दिसम्बर 2021 को नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतदान 6 जनवरी को होगा।