गंभीर अनियमितता पाए जाने पर, 5 के खिलाफ एफआईआर।
मुरैना:- 5 दुकानों पर गंभीर अनियमितता पाए जाने पर पांचों उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। इनमें अम्बाह, पोरसा की 2-2 दुकानें और एक दुकान मुरैना की है। यह कार्यवाही अवैध परिवहन, नकली उर्वरक बनाने के परिपेक्ष्य में की गई है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक अनंत सडैया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 10 नवम्बर को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ’’डीएपी खाद का संकट कम नहीं, 200 रूपए ब्लैक में बिक रहा’’ शीर्षक से प्रकाशित खबर के संबंध में प्रकरण संज्ञान में आते ही उपसंचालक कृषि एवं जिला स्तरीय दल द्वारा मां भगवती ट्रेडर्स अंबाह रोड पोरसा एवं जिंदल ट्रेडिंग कंपनी पोरसा की दुकानों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रेताओं पर अनियमितता पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल जबाव मांगा गया है। संतोषजनक जबाव प्राप्त न होने की स्थिति में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
उपसंचालक ने बताया कि जिले में लगातार उर्वरक निरीक्षण टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की जा रही है। जिसमें अभी तक 10 उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए है। एक उर्वरक विक्रेता का पंजीयन निलंबित किया गया है। समस्त किसान भाईयों से अपील की गई है कि उर्वरक खरीदते समय दुकानदार से पीओएस मशीन की रसीद प्राप्त करें, यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिक दर पर उर्वरक देता है तो उसकी सूचना तत्काल संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, संबंधित तहसील के तहसीलदार एवं जिला स्तरीय टीम के नोडल अधिकारी बी.डी. नरवरिया के मोबाइल नंबर 9961748921 पर सूचित करें, जिससे संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके एवं कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो सके।