पंचायत सचिव को किया निलंबित।
दतिया:- संतोष यादव द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में प्रस्तुत जबाव संतोषजनक न होने से म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के तहत् प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए म.प्र. पंचायत सेवा (पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तो) नियम 2011 के नियम 7 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत् संतोष यादव सचिव तत्कालीन राजपुर वर्तमान ग्राम पंचायत लरायटा जनपद पंचायत दतिया का उक्त कदाचार के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत दतिया रहेगा। इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की नियमानुसार पात्रता होगी।