जरुरतमंदों को कानूनी सलाह उपलब्ध करवाती सी.एस.सी. टेली लॉ सर्विस।
ग्वालियर:- ग्रामीणों को किसी भी तरह की कानूनी जानकारी एवं सलाह के लिए शहर जाकर अपना समय और पैसे बर्बाद करने की जरूरत नही है, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया अभियान और ई गवर्नेन्स के तहत सी एस सी(कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से न्याय विभाग द्वारा संचालित टेली लॉ सर्विस के माध्यम से ही घर बैठे आसानी से वकीलों से कानूनी सलाह और जानकारी प्राप्त की जा सकती है । टेली लॉ सर्विस के अंतर्गत अब ग्रामीणों एवं शहरवासियों को उनके आस पास संचालित सी एस सी सेन्टर में टेली लॉ सर्विस के माध्यम से कानूनी सेवाएं मिल सकेगी। टेली लॉ सर्विस के अंतर्गत भोपाल व दिल्ली में नियुक्त पैनल लॉयर के द्वारा किसी भी समस्या का फोन के द्वारा कानूनी समाधान बताया जाता है। इसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले, दीवानी मामले, घरेलू हिंसा, पैसों के लेन देन से संबंधित मामले, बच्चों के भरण पोषण से सम्बंधित मामले, जमीनी विवाद, बाल मजदूरी, बाल विवाह, पुलिस एफ. आई. आर से संबंधित जानकारी, आदि प्रकार के मामलों में जानकारी व कानूनी सलाह प्राप्त की जा सकती है। टेली लॉ सर्विस द्वारा इस सुविधा हेतु मात्र 30 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है उसमें भी सेक्शन 12 के अन्तर्गत आने वाले सभी हितग्राहियों जैसे महिलाएं, बच्चे (18 वर्ष से कम आयु), दिव्यांग, मजदूर, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार से कोई हिरासत में हो, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोई व्यक्ति आदि के लिए यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है
टेली लॉ सर्विस के अंतर्गत अब ग्रामीणों को इस सुविधा के बारे में जागरूक करने व उन्हें तुरंत लाभ पहुचाने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर पैरा लीगल वालिंटियर की नियुक्ति की जा रही है। इन पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा गांव गांव में जाकर इस सर्विस के बारे में आम जनता को जागरूक किया जा रहा है साथ ही टेली लॉ मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा जगह पर ही केस रजिस्टर्ड कर उन्हें वकीलों से सलाह उपलब्ध करवाई जा रही है।