सहायक राजस्व निरीक्षक निलंबित।
उमरिया:- नगर पालिका परिषद उमरिया में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक प्रदीप द्विवेदी द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर न्यू बस स्टैण्ड उमरिया, बाहर से आये फुटकर व्यापारी कलकत्ता बाजार में कई दुकानदारों से रिश्वत लेकर अनाधिकृत तरीके से दुकान लगवाये जाने का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सहायक राजस्व निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण उमरिया नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदीप द्विवेदी का कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, वरिष्ट अधिकारियों के आदेश निर्देशों की अवहेलना व कर्तव्यविमुखता का परिचायक है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस पर प्रदीप द्विवेदी सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद उमरिया को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।