1 सितंबर से शराब दुकानदारों को खरीददार को बिल देना अनिवार्य।
ग्वालियर:- मध्यप्रदेश शासन के आबकारी आयुक्त ने आज आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त सहायक आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश में 1 सितंबर से शराब दुकानदारों को शराब खरीददार को बिल देना अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में प्रिंट रेट से अधिक मूल्य पर देशी/ विदेशी शराब बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। जिसे दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सभी शराब दुकानदारों को शराब खरीददार को जितनी राशि ली गई है, उतनी राशि का बिल देना अनिवार्य है