ओ.पी. अल्कोहल के अबैध परिवहन में लिप्त पाए जाने पर तत्काल बंद की जाए डिस्टलरी :- मुख्यमंत्री
भोपाल:- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जहरीली शराब से लोगों की जान जाना अत्यंत गंभीर अपराध है। इस तरह के अपराध को रोकने के लिए कानून में संशोधन कर अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों के लिए कठोरतम दंड का प्रावधान किया जाएगा। तात्कालिक रूप से अवैध शराब के कारोबार में संलग्न व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही की जाए। इसमें विलम्ब बर्दाश्त नहीं होगा। पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब को रोकने के लिए सघन रूप से हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए संबंधित राज्यों से बातचीत करें।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये कि डिस्टलरी से निकलने वाले ओ.पी. अल्कोहल के टैंकरों का शत-प्रतिशत आवागमन ई-लॉक सिस्टम के साथ हो। प्रदेश की कोई भी डिस्टलरी यदि ओ.पी. अल्कोहल के अवैध परिवहन में लिप्त पाई जाती है तो उसे तत्काल बंद किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान अवैध शराब तथा कानून-व्यवस्था के संबंध में मंत्रालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थे। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार की जड़ों तक पहुँचने के लिए विशेष टीम गठित कर जाँच आरंभ की जाए। इसे प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि शराब की बोतलों पर लगने वाले होलोग्राम की कापी नहीं हो और इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए सिक्यूरिटी प्रिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से क्यूआर कोड और ट्रेक एण्ड ट्रेस की व्यवस्था के साथ होलोग्राम बनवाये जाएंगे। इसमें बीस से पच्चीस सिक्यूरिटी फीचर्स होंगे। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बार में भी अवैध और अमानक शराब की चेकिंग की व्यवस्था की आवश्यकता बताई।