लापरवाही एवं उदासीनता के चलते मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने किया सचिव को निलंबित।
रतलाम:- कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मीनाक्षीसिंह ने ग्राम पंचायत पिपलिया सिसोदिया के सचिव भंवरदास बैरागी को कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित होने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 4 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है । पिपलिया सिसोदिया के शिकायतकर्ता बालूसिंह पिता बालमुकुंद द्वारा की गई शिकायत अनुसार मनरेगा अंतर्गत उसकी माता श्रीमती कांतिबाई पति बालमुकुंद पाटीदार के नाम खेत तालाब स्वीकृत हुआ था जिसकी कुल लागत 3.31 लाख थी। इस कार्य को शीघ्र कराने के लिए ग्राम पंचायत पिपलिया सिसोदिया के ग्राम रोजगार सहायक सुमेरसिंह सिसोदिया द्वारा 25 हजार रूपए रिश्वत लिए गए। इसके उपरांत मजदूरी भुगतान करने की मांग करने पर रोजगार सहायक द्वारा पुनः राशि की मांग करते हुए कहा गया कि पैसे देने पर ही मस्टर भरे जाएंगे। मजदूरों को तंग करने पर शिकायतकर्ता अपना खेत गिरवी रखकर मजदूरी का भुगतान किया गया ।
उक्त शिकायत की जांच कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट से करवाई गई जांच में शिकायत सही पाई गई। जांच में पाया गया कि ग्राम रोजगार सहायक इस प्रकरण में दोषी है किंतु ग्राम पंचायत सचिव भी दोषी है क्योंकि सचिव द्वारा इस कार्य की कभी मोनीटरिंग नहीं की गई। इस प्रतिवेदन के आधार पर सचिव बैरागी को निलंबित किया गया है। कार्य सुविधा की दृष्टि से पिपलिया सिसोदिया का सचिव प्रभार नजदीकी ग्राम पंचायत पिपलिया पीथा के सचिव मनोहर सिंह देवड़ा को अतिरिक्त रूप से दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सचिव भंवरदास बैरागी को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।