गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर नजरबाग एवं सुभाष मार्केट बंद, कलेक्टर ने दिए निर्देश।
ग्वालियर:- कोविड-19 संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिये निर्धारित शर्तों पर निर्धारित समय के लिये बाजार खोलने की अनुमति प्रदान करने के बाद कोविड गाइडलाइन का पालन न करने और सोशल डिस्टेंसिंग न बनाए रखने पर नजरबाग मार्केट एवं सुभाष मार्केट को बंद करने की कार्रवाई की गई। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना, आईजी अविनाश शर्मा ने गुरूवार को कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के साथ शहर का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान उक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना एवं आईजी अविनाश शर्मा ने जिला प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ठाठीपुर, मुरार, गोला का मंदिर, हजीरा, पड़ाव, इंदरगंज और महाराज बाड़े का अवलोकन किया। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को खोलने के लिये निर्धारित किए गए नियमों के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति जानी। महाराज बाड़े पर स्थित नजरबाग और सुभाष मार्केट का अधिकारियों ने भ्रमण भी किया। भ्रमण के दौरान दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न पाए जाने तथा एक – एक दुकान पर 6 से अधिक दुकानदार एवं ग्राहकों की भीड़ पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को दिए।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने तत्काल दोनों मार्केटों को बंद करने की कार्यवाही कराई तथा कहा कि इन मार्केटों को खोलने के लिये निर्धारित नियमों का पालन कराने के संबंध में मार्केट के पदाधिकारियों एवं दुकानदारों से पुन: चर्चा करने के पश्चात निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने भ्रमण के दौरान दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोरोना गाइडलाइन का पालन न पाए जाने पर किसी भी दुकानदार को दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। दुकान खोलने की अनुमति उसी शर्त पर रहेगी कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और किसी भी दुकान पर 6 से अधिक लोग एक साथ एकत्र न हो। दुकानदार और उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक भी मास्क पहनकर ही रहें। संभाग आयुक्त सक्सेना एवं आईजी शर्मा ने मुरार, हजीरा, ठाठीपुर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पर विशेष जोर दिया। ज्यादातर स्थानों पर एक तरफ की दुकानें खुली पाई गईं। गोला का मंदिर चौराहे पर एक ऑटो में चार से अधिक सवारी बैठी पाई जाने पर तत्काल प्रभाव से ऑटो को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही शिंदे की छावनी पेट्रोल पम्प के पास लक्की ऑटो मोबाइल की दुकान पर भीड़ पाए जाने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की गई।
उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे निरंतर भ्रमण कर बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराएं। दुकानें निर्धारित समय पर खुलें और बंद हों, यह भी सुनिश्चित किया जाए। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न पाए जाने तथा 6 से अधिक लोग एक साथ एकत्र होने पर दुकान को बंद कराने की कार्रवाई भी की जाए।