धारा 144 में आंशिक संशोधन, आदेश जारी।
ग्वालियर:- अपर जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर ने आज धारा 144 में आंशिक संशोधन कर आदेश जारी कर दिए हैं कि समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होम डिलेवरी एवं टेक अवे के माध्यम से संचालित होंगे। बैठ कर खाना खिलाना प्रतिबंधित रहेगा।