धारा 144 के तहत कलेक्टर ने किए आदेश जारी, देखें क्या है आदेश।
ग्वालियर:- कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम से बचाव के लिये शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के परिपालन में ग्वालियर जिले में 31 मई 2021 तक जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। इस अवधि में सब्जी विक्रय हेतु स्थापित किए गए विक्रय केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु रात्रि 10 बजे से प्रात: 4 बजे तक सब्जी कारोबारियों को विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि सब्जी विक्रय केन्द्र को खोलने की समय-सीमा रात्रि 10 बजे से प्रात: 4 बजे तक रहेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 1905 की धारा – 51 से 60 के तहत दण्डनीय होगा।