a
Copyright Hindustan Media Diary
जहाँ गाय का कुल वहीं गोकुल, गोवंश का पालन करने वाला गोपाल :- मुख्यमंत्री-फारेस्ट रेंजरो के पदस्थापना आदेश जारी, देखें सूची?-भारतीय वन सेवा के आधिकारियों के तबादले!-अनियमितता एवं गंभीर लापरवाही के चलते 4 इंजिनियर निलंबित!-सिविल सर्जन को हटाने के लिए कलेक्टर ने लिखा स्वास्थ्य आयुक्त को पत्र!-प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग की व्यवस्था के साथ आरव्हीसीएफ सेंटर शुरू!-निगमायुक्त ने कार्य व्यवस्था के चलते कर्मचारियों/आधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन!-राज्य पुलिस सेवा के आधिकारियों के तबादले!-सहायक यंत्री का एक माह का वेतन राजसात करने के लिए नोटिस जारी!-अनियमितता, लापरवाही और उदासीनता बरतने पर चिकित्सा अधिकारी निलंबित!
Homeअंचलग्वालियरधारा 144 के तहत कलेक्टर ने किए आदेश जारी, देखें क्या है आदेश।

धारा 144 के तहत कलेक्टर ने किए आदेश जारी, देखें क्या है आदेश।

धारा 144 के तहत कलेक्टर ने किए आदेश जारी, देखें क्या है आदेश।

ग्वालियर:-  कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम से बचाव के लिये शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के परिपालन में ग्वालियर जिले में 31 मई 2021 तक जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। इस अवधि में सब्जी विक्रय हेतु स्थापित किए गए विक्रय केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु रात्रि 10 बजे से प्रात: 4 बजे तक सब्जी कारोबारियों को विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर  कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने धारा  144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि सब्जी विक्रय केन्द्र को खोलने की समय-सीमा रात्रि 10 बजे से प्रात: 4 बजे तक रहेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 1905 की धारा – 51 से 60 के तहत दण्डनीय होगा।

 

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment