ग्वालियर के 9 वार्डो में कलेक्टर ने किया कन्टेनमेंट एरिया घोषित, देखें कोन-कोन से क्षेत्र शामिल है।
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) एवं 71(2) में निहित शक्तियों का प्रयोग कर ग्वालियर के 9 वार्डो में निहित क्षेत्रो को कन्टेनमेंट एरिया घोषित किया है। उक्त क्षेत्रो में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।