धारा 144 के तहत संशोधन आदेश जारी।
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं कि, लक्ष्मी गंज सब्जी मंडी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। निर्धारित 10 केन्द्रो से ही होलसेल तथा किसानों द्वारा फुटकर बिक्री की जा सकेगी।