धारा 144 के संशोधन आदेश जारी, विवाह समारोह के संबंध में।
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 में संशोधन कर विवाह समारोह के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि विवाह बारात में वर वधू पक्ष के 50 लोग ही सामिल होगे।