तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी निलंबित।
भोपाल:- संचालनालय स्वास्थ सेवाएं मध्यप्रदेश शासन ने आदेश जारी कर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर.एल. वर्मा ( वर्तमान में उप संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर, में.प्र.) के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो जाने के परिणामस्वरूप म. प्र. सिविल सेवा 1966 के प्रावधान अनुरूप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
गौरतलब है कि कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा जिसमें लेख किया गया है कि थाना चुरहट में दर्ज अपराध क्रमांक 219/20धारा 306, 120वी भा.द.वि. में डॉ आर एल वर्मा तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया है।