केवल 20 सदस्यों की उपस्थिति में ही किए जा सकेंगे विवाह:- कलेक्टर
दतिया:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दतिया संजय कुमार ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं, कि संपूर्ण दतिया जिले की सीमा अन्तर्गत वर वधू पक्ष के 20 सदस्यों की उपस्थिति ( 10 वर पक्ष 10 वधूपक्ष) में विवाह किए जा सकेंगे। तथा समारोह पूर्वक विवाह आयोजित नहीं किया जा सकता।