कलेक्टर ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किए जारी।
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज आदेश जारी कर दिए हैं कि जिले में सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं झूठी खबरें फैलाकर जनता के बीच पेनिक की स्थिति पैदा करती है। जो मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं लोक शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं, ऐसी खबरों को न खुद भेजे और ना ही शेयर करें। अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।