धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा देखें।
ग्वालियर:- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर ने आज आदेश जारी कर दिए हैं कि जिले में संक्रमण से बचाव के लिए हर आम नागरिक को गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा। आज कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।