उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-233-0046 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
भोपाल:- आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहुलाल सिंह एवं कृषि-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने उपभोक्ता जागरूकता रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इन रथों के माध्यम से भोपाल में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में उपभोक्ता दिवस पर संगोष्ठी, रैली एवं प्रदर्शनी आदि का आयोजन भी किया जाएगा।
श्री पटेल ने कहा कि जब-तक उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक मिलावट खोर व्यापारी जनता की जानमाल के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मूल्य के बदले में वस्तु या सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। सेवा के अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, विद्युत मनोरंजन, रेल, डाक, दूरभाष आदि सेवायें शामिल हैं। यदि सामान या सेवा में निर्धारित गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता के मानक में कमी हो या निर्धारित मूल्य से अधिक शुल्क माँगे जाने की बात हो तो इसकी शिकायत उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर की जा सकते हैं।
संचालक खाद्य तरुण पिथोड़े ने बताया कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं खाद्य, औषधि, बीमा, बैंकिंग, ऑन लाइन बैंकिंग अथवा शॉपिंग, रेल यात्रा, चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थान में नामांकन, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस की आपूर्ति,भ्रामक विज्ञापन आदि के प्रति सेवाओं में किसी प्रकार की असुविधा अथवा धोखाधड़ी या भुगतान के अनुरूप सेवायें नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-233-0046 दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा राष्ट्रीय अवकाश एवं रविवार को छोडकर 10 से 5 बजे तक किसी भी दिन की जा सकती है।