नगर निगम की बड़ी कार्यवाही, दो फैक्ट्री की कुर्क, दो बिल्डरों को तीन दिन का दिया समय।
ग्वालियर:- सम्पतिकर वसूली के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज शनिवार को शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित ग्रीन साउथ एवेन्यू काॅलोनी के संचालकों द्वारा बकाया 1 करोड़ 33 लाख रूपये संपत्तिकर जमा नही किये जाने पर निगम अमले द्वारा कार्यवाही की गई जिस पर काॅलोनी के संचालकों द्वारा तीन दिवस का समय लिया गया।
नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष वसूली अभियान के अंतर्गत वार्ड 59 स्थित शिवपुरी लिंक रोड़ पर राजेन्द्र सचेती, आरडी गुप्ता, पुरुषोतम गुप्ता आदि द्वारा ग्रीन साउथ एवेन्यू काॅलोनी बनाई गई है। जिस पर लगभग 1 करोड़ 33 लाख रूपये सम्पत्तिकर बकाया है, जिसे संचालकों द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते आज सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी रमेश शर्मा के निर्देशन में सहायक राजस्व निरीक्षक इरसाद खान, विनीत शर्मा एवं जगन अग्रवाल की टीम द्वारा मदाखलत एवं पुलिस बल के साथ काॅलोनी में कार्यवाही की गई। जिस पर संचालकों द्वारा तीन दिवस का समय मांगा गया। इसके साथ ही इसी क्षेत्र में कुलदीप तोमर द्वारा भी एक काॅलोनी विकशित की जा रही है। जिसके दस्तावेज व बकाया सम्पत्तिकर की मांग करने पर संबंधित द्वारा भी तीन दिवस का समय मांगा गया।
दो पटाखों के कारखाने कुर्क कर सील किये अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता के मार्गदर्शन में वार्ड 37 जाग्रति नगर स्थित दो बड़े पटाखा के कारखानों को कुर्क कर सील किया गया। दिलीप कुमार कुकरेजा जिसके ऊपर संपत्ति कर की राशि 1604314 बकाया थी। कई नोटिस एवं कई बार सुनवाई का अवसर देने के बाद भी जमा न करने पर इनका ए बी रोड गोयल वाटिका के पीछे जागृति नगर में बना हुआ 81000 वर्ग फुट का पटाखे का कारखाना कुर्क कर लिया गया एवं कुर्क कर के पटाखे के कारखाने में सील लगा दी गई । इसी प्रकार ओमप्रकाश कुकरेजा का कारखाना 81000 वर्ग फुट पर बना हुआ था को भी कुल राशि 17,63,089 संपत्ति कर बकाया राशि रुपए जमा न करने पर कारखाने में नगर निगम के ताले लगाकर सील कर दिया गया । कुर्की की कार्रवाई के समय सहायक आयुक्त दक्षिण विधानसभा केशव सिंह चैहान, सहायक संपत्ति कर अधिकारी महेश कुशवाहा, वार्ड 37 के कर संग्राहक आनंद यादव एवं सफाई दरोगा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कर्मचारी उपस्थित थे। यदि बकायेदारों के द्वारा 15 दिवस में संपूर्ण बकाया राशि एवं कार्रवाई शुल्क की राशि जमा नहीं की जाती है तो उनके दोनों कारखानों एवं की जमीनों को नीलाम कर के संपत्ति कर की राशि निगम खाते में जमा कराई जाएगी ।