वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी को कलेक्टर ने किया निलंबित।
सागर:- कलेक्टर दीपक सिंह ने बीना के वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी एके निरंजन को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण व उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का (एक) (दो) तीन के तहत गंभीर कदाचरण के होने से म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1908 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री एके निरंजन का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक उद्यानिकी सागर होगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।