2 सचिवों को कारण बताओ नोटिस एवं 2 पंचायत सचिवों पर पांच हजार एवं दो हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित।
अनूपपुर:- अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने मध्यप्रदेष लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत आवेदकों को समय सीमा में सेवाएं प्रदाय ना करने के कारण 2 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जवाब प्रस्तुत करने हेतु तीन दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है।
इन पंचायत सचिवों में जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत पयारी नं. 1 के सचिव तथा जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत लहरपुर के सचिवे शामिल हैं। उक्त सचिवों ने आवेदकों को मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र समय-सीमा में प्रदाय नहीं किया था।
साथ ही अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत पटनाकला के सचिव श्री रमाकांत तिवारी पर 5 हजार रुपये तथा ग्राम पंचायत बैहार के सचिव श्री महेन्द्र त्रिपाठी पर 2 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। श्री महेन्द्र त्रिपाठी ने जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र एवं श्री रमाकांत तिवारी ने विवाह का पंजीयन समय-सीमा में आवेदकों को प्रदाय नहीं किया था।