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Homeनई दिल्लीपरिवहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई।

परिवहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई।

परिवहन से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई।

नई दिल्ली:-  भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय ने आज आदेश जारी कर दिए हैं कि परिवहन विभाग से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए वैध माना जाए।

इस प्रकार के आदेश डी.जी.पी. सहित प्रमुख सचिव एवं प्रमुख सचिव परिवहन तथा सभी प्रदेशों के परिवहन आयुक्तों को पत्र जारी कर दिए हैं।

The Ministry of Road Transport and Highways had issued advisories dated 30th March, 2020, 9th June, 2020 and 24th Aug 2020 regarding extension of validity of documents related to Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989. It was advised that the validity of Fitness, Permit (all types), License, Registration or any other concerned document(s) may be treated to be valid till 31st December 2020.
Taking into consideration the need to prevent the spread of COVID-19 , it is further advised that all of the above referred documents may be treated to be valid till 31st March 2021. This covers all documents whose validity has expired since 1st Feb, 2020 or would expire by 31st March 2021. Enforcement authorities are advised to treat such documents valid till 31st of March 2021. This will help out citizens in availing transport related services, while maintaining social distancing .

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