खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के उल्लंघन पर 25 हजार रूपये का अर्थदंड।
नरसिंहपुर:- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण) विनियम 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन पर एक प्रकरण में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज कुमार ठाकुर ने एक खाद्य प्रतिष्ठान के विक्रेता के विरूद्ध 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
इस सिलसिले में अनावेदक खाद्य प्रतिष्ठान श्याम चौपाटी, पीजी कॉलेज के सामने गाडरवारा के महेश कुमार साहू आत्मज बालाराम साहू के विरूद्ध 25 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अमित गुप्ता द्वारा श्याम चौपाटी पीजी कॉलेज गाडरवारा के सामने महेश कुमार साहू के खाद्य प्रतिष्ठान के 23 सितम्बर 2020 को निरीक्षण के दौरान खाद्य पंजीयन के बगैर खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं संग्रह कर विक्रय करते पाया गया। पूछे जाने पर मालिक द्वारा पंजीयन प्रस्तुत नहीं किया गया, जो नियमानुसार दण्डनीय और खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया। फलस्वरूप 25 हजार रूपये का अर्थदंड अनावेदक महेश कुमार साहू आत्मज बालाराम साहू के विरूद्ध लगाया गया।