उपयंत्रियों सहित सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक पर लगाया 1000-रूपये का अर्थदण्ड,
भिण्ड:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जनपद पंचायत अटेर अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें 15 दिवस से ज्यादा अवधि तक मजदूरी भुगतान लंबित हुआ है उनके उपयंत्रियों समेत सचिव व ग्राम रोजगार सहायक पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री उदय सिंह सिकरवार एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर द्वारा कार्यवाही करते हुये मनरेगा अधिनियम की धारा ’’25’’ के अंतर्गत योजना के प्रावधानों अनुसार समय पर मजदूरी भुगतान न किये जाने से संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री पर राशि रूपये 1000/- रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
उक्त 1000/- रूपये राशि का अर्थदण्ड ग्राम पंचायत (पुर, नरीपुरा, मूरतपुरा, मनेपुरा, गजना, बडापुरा, नखलोली, गढा, बिजोरा, स्यावली, महापुर, जारी, जनौरा, जौरीकोतवाल, जौरीब्राम्हण, जवासा, दुल्हागन, गोपालपुरा, घिनौची, धरई, परा, मटघाना, सिमराव, मघेरा, सुरपुरा, खड़ेरी, सकराया, बिरगवापावई, बलारपुरा, बगुलरी, बड़पुरा, पीपरी,देहरा, सोई, पिड़ौरा, नावलीवृन्दावन, लावन, पिथनपुरा, ऐंतहार, बरोही, रमा, चौकी, शुक्लपुरा, सौरा, नरसिहगढ, भुजपुरा, मसूरी, कोषण, किशूपुरा, पाली, रिदोली, उदोतपुरा, आकोन, गोअरखुर्द, खेरी (खिपोना), मृगपुरा अम्लेहड़ा, मोघना, चिलोंगा, परियाया, चौम्हो, मधैयापुरा, खड़ीत, नायब, बिछौली, निवारी, मुडियाखेरा, जम्हौरा, बिरगंवारानी, बिण्डवा, कनैरा, कमई, गोअरकला, क्यारीपुरा, अटेर, प्रतापपुरा, पावई, दैपुरा, अहरोलीकाली, गोहदूपुरा) के उपयंत्री, सचिव व ग्राम रोजगार सहायक पर लगाया गया है।