कलेक्टर के निर्देश पर दवा विक्रेता का लायसेंस निरस्त, 5 लायसेंस निलम्बित।
उज्जैन:- कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में उज्जैन शहर के दवा बाजार स्थित विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच की जा रही है। दवा बाजार स्थित थोक औषधी विक्रेताओं के निरीक्षण किया गया है। इसमें नींद में उपयोग होने वाली दवाओं तथा नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली NRx की दवाओं के क्रय विक्रय की जानकारी एकत्रित की गई, जिसके आधार पर रिटेल औषधी विक्रेताओं के यहां जांच की जा रही है। जांच के दौरान फर्म पर अनियमितता पाये जाने पर औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 नियमावली-1945 के तहत इंदिरा नगर आगर रोड स्थित मेसर्स श्रीकृष्ण मेडिकल स्टोर का लायसेंस निरस्त किया गया है। इसी तरह पांच लायसेंस निलम्बित किये गये हैं।
खाद्य एवं औषधी प्रशासन औषधी अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री धर्मसिंह कुशवाह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि फ्रीगंज सिटी प्लाजा पाकीजा के सामने मेसर्स मोहन मेडिकल, सूरज नगर अहिल्याबाई मार्ग स्थित मेसर्स अजय मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर के लायसेंस 10 दिन के लिये निलम्बित किये गये हैं। इसी तरह दवा बाजार स्थित मेसर्स श्री तिरूपति मेडिसीन एजेंसी का लायसेंस सात दिन के लिये विक्रय करने पर निलम्बित किया गया है। चेरिटेबल हॉस्पिटल के पास मेसर्स जय जिनेंद्र मेडिकल स्टोर और नाकोड़ा मेडिकल स्टोर के औषधी विक्रय लायसेंस तीन-तीन दिन के लिये निलम्बित किये गये हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर श्री धर्मसिंह कुशवाह ने जिले के समस्त थोक एवं रिटेल औषधी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि दवा दुकान संचालन के दौरान औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें। नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली शेड्यूल एच-1 की दवाओं विशेषकर एनआरएक्स दवा आदि का विक्रय डॉक्टर के पर्चे पर ही किया जाये और उनका विक्रय रिकार्ड पृथक से शेड्यूल एच-1 रजिस्टर में संधारित किया जाये। इसी तरह जिले के थोक औषधी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि औषधियों का विक्रय सिर्फ लायसेंसधारी विक्रेता ही करें। यदि कोई दवा विक्रेता नशे की दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।