संभागीय आयुक्त ने किया चिकित्सा अधिकारी को निलंबित।
रायसेन:- कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर संभागायुक्त श्री कविन्द्र कियावत द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दीवानगंज के चिकित्सा अधिकारी डॉ पवन कुमार सेंगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संभागायुक्त श्री कियावत द्वारा 28 नवम्बर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दीवानगंज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉ सेंगर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही व अनुशासनहीनता बरतने पर डॉ सेंगर को मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में डॉ सेंगर का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त भोपाल संभाग निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।