उचित मूल्य की दुकान निलंबित, संचालकों पर एफआईआर दर्ज।
भोपाल:- खाद्य अमले द्वारा की गई जाँच में सुंदर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार में पाई गई अनेक विसंगतियों के दृष्टिगत उचित मूल्य दुकान क्रमांक-2803068 को निलंबित कर संचालकों के विरूद्ध श्यामला हिल्स थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
अपर कलेक्टर सुश्री माया अवस्थी ने बताया कि 21 नवम्बर 2020 को उक्त दुकान की जाँच की गई। जाँच दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दुकान में जाँच के समय दुकान पर स्टॉक भाव सूची अद्यतन नहीं पाई गई, जाँच के दौरान दुकान में उपलब्ध स्टॉक (स्टॉक पंजी अनुसार) एवं भौतिक रूप से दुकान में उपलब्ध स्टॉक का मिलान करने पर दुकान में अपेक्षित स्टॉक से गेहूं 32.17 क्विंटल अधिक, चावल 3.12 क्विंटल अधिक, नमक 1.82 क्विंटल कम पाया गया। भौतिक सत्यापन में केरोसीन का स्टॉक एवं स्टॉक रजिस्टर अनुसार नहीं होने पर भी पीओएस मशीन से 21 नवम्बर 2020 को 18 लीटर केरोसीन ऑनलाइ्रन वितरण किया जाना पाया गया जो कि पीओएस मशीन में मिथ्या वितरण अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया गया।
अपर कलेक्टर ने बताया कि अध्यक्ष/विक्रेता का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कण्डिका 11(8), 11(10) एवं 18 तथा प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने के कारण उचित मूल्य दुकान को तत्काल प्रभाव से निंलबित कर संचालनकर्ताओं को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया। दुकान संचालन में उपरोक्तानुसार गंभीर अनियमितता पाई जाने के कारण कलेक्टर के आदेशानुसार श्री राजू कातुलकर सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा पुलिस थाना श्यामला हिल्स, भोपाल में संबंधितों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।