दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों को बंद करने के निर्देश, शराब दुकानों पर प्रभारी नहीं होंगे:- सहायक आबकारी आयुक्त
ग्वालियर:- मध्यप्रदेश शासन के सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा शराब ठेकेदारों के द्वारा लिए गए आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए आदेश जारी किया है कि कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों को बंद करने के आदेश देशी/विदेशी मदिरा भाण्डागार , मदिरा दुकान, भांग की दुकान एवं बारों तथा अन्य मदिरा विक्रय केन्द्रो पर प्रभावी नहीं होंगे।